गौवंश अपराध में आरोपी 6 माह के लिए जिला बदर, 7 जिलों से निष्कासन

धार पुलिस द्वारा गौवंश अपराधों में आरोपी को 6 माह के लिए जिला बदर करने की कार्रवाई

गौवंश अपराधों में लगातार संलिप्त आरोपी कपिल 6 माह के लिए जिला बदर

धार, 3 अक्टूबर 2026। गौवंश संबंधी अपराधों में लगातार संलिप्त रहने वाले आरोपी कपिल पिता दादु वर्मा, निवासी बगड़ीपुरा सुन्द्रेल, थाना धामनोद को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। आरोपी के विरुद्ध गौवंश अधिनियम के तहत थाना धामनोद एवं आसपास के जिलों में कुल 10 अपराध पंजीबद्ध हैं। जिला दण्डाधिकारी धार के आदेश पर आरोपी को धार सहित कुल 7 जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर निष्कासित किया गया है। जिला बदर आदेश की तामिली 3 अक्टूबर 2026 को कराई गई।

गौवंश संबंधी अपराधों में दर्ज हैं 10 मामले

पुलिस अधीक्षक धार सचिन शर्मा द्वारा गौवंश के अवैध परिवहन एवं पशुओं के प्रति क्रूरता से संबंधित घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

इन्हीं निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर एवं एसडीओपी धामनोद मोनिका सिंह के मार्गदर्शन में थाना धामनोद पुलिस ने आरोपी कपिल पिता दादु वर्मा के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की। आरोपी के विरुद्ध गौवंश अधिनियम के तहत थाना धामनोद एवं आसपास के जिलों में कुल 10 अपराध दर्ज हैं।

आरोपी की लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए थाना धामनोद पुलिस ने जिला बदर का प्रकरण तैयार कर जिला दण्डाधिकारी धार के समक्ष प्रस्तुत किया था।

7 जिलों की राजस्व सीमाओं से किया निष्कासित

प्रकरण में आवश्यक साक्षियों के कथन दर्ज किए गए। सुनवाई के बाद जिला दण्डाधिकारी धार ने 25 सितंबर 2026 को आरोपी कपिल को 6 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश पारित किया।

आदेश के अनुसार, आरोपी को धार सहित इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन एवं आलीराजपुर जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर निष्कासित किया गया है। जिला बदर आदेश की तामिली 3 अक्टूबर 2026 को आरोपी को कराई गई। आदेश तामिली की तारीख से प्रभावशील है।

थाना धामनोद पुलिस की रही महत्वपूर्ण भूमिका

जिला बदर की इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक संतोषसिंह यादव, उप निरीक्षक सावन मुवेल एवं थाना धामनोद पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

जिला बदर आरोपी का विवरण

  • नाम: कपिल पिता दादु वर्मा

  • उम्र: 24 वर्ष

  • जाति: कहार

  • निवासी: बगड़ीपुरा सुन्द्रेल, थाना धामनोद, जिला धार

  • जिला बदर अवधि: 6 माह

  • आदेश दिनांक: 25 सितंबर 2026

  • आदेश तामिली: 3 अक्टूबर 2026

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धार पुलिस द्वारा गौवंश अपराधों में आरोपी को 6 माह के लिए जिला बदर करने की कार्रवाई

गौवंश अपराधों में लगातार संलिप्त आरोपी कपिल 6 माह के लिए जिला बदर

धार, 3 अक्टूबर 2026। गौवंश संबंधी अपराधों में लगातार संलिप्त रहने वाले आरोपी कपिल पिता दादु वर्मा, निवासी बगड़ीपुरा सुन्द्रेल, थाना धामनोद को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। आरोपी के विरुद्ध गौवंश अधिनियम के तहत थाना धामनोद एवं आसपास के जिलों में कुल 10 अपराध पंजीबद्ध हैं। जिला दण्डाधिकारी धार के आदेश पर आरोपी को धार सहित कुल 7 जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर निष्कासित किया गया है। जिला बदर आदेश की तामिली 3 अक्टूबर 2026 को कराई गई।

गौवंश संबंधी अपराधों में दर्ज हैं 10 मामले

पुलिस अधीक्षक धार सचिन शर्मा द्वारा गौवंश के अवैध परिवहन एवं पशुओं के प्रति क्रूरता से संबंधित घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

इन्हीं निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर एवं एसडीओपी धामनोद मोनिका सिंह के मार्गदर्शन में थाना धामनोद पुलिस ने आरोपी कपिल पिता दादु वर्मा के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की। आरोपी के विरुद्ध गौवंश अधिनियम के तहत थाना धामनोद एवं आसपास के जिलों में कुल 10 अपराध दर्ज हैं।

आरोपी की लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए थाना धामनोद पुलिस ने जिला बदर का प्रकरण तैयार कर जिला दण्डाधिकारी धार के समक्ष प्रस्तुत किया था।

7 जिलों की राजस्व सीमाओं से किया निष्कासित

प्रकरण में आवश्यक साक्षियों के कथन दर्ज किए गए। सुनवाई के बाद जिला दण्डाधिकारी धार ने 25 सितंबर 2026 को आरोपी कपिल को 6 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश पारित किया।

आदेश के अनुसार, आरोपी को धार सहित इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन एवं आलीराजपुर जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर निष्कासित किया गया है। जिला बदर आदेश की तामिली 3 अक्टूबर 2026 को आरोपी को कराई गई। आदेश तामिली की तारीख से प्रभावशील है।

थाना धामनोद पुलिस की रही महत्वपूर्ण भूमिका

जिला बदर की इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक संतोषसिंह यादव, उप निरीक्षक सावन मुवेल एवं थाना धामनोद पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

जिला बदर आरोपी का विवरण

  • नाम: कपिल पिता दादु वर्मा

  • उम्र: 24 वर्ष

  • जाति: कहार

  • निवासी: बगड़ीपुरा सुन्द्रेल, थाना धामनोद, जिला धार

  • जिला बदर अवधि: 6 माह

  • आदेश दिनांक: 25 सितंबर 2026

  • आदेश तामिली: 3 अक्टूबर 2026

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