मनावर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 14,760 लीटर अवैध बीयर सहित ट्रक जब्त; आरोपी गिरफ्तार

मनावर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 14,760 लीटर अवैध बीयर सहित ट्रक जब्त; आरोपी गिरफ्तार

मनावर (धार)। अवैध शराब के परिवहन और विक्रय पर रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मनावर थाना क्षेत्र की बाकानेर चौकी पुलिस ने अवैध बीयर की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने 1,230 पेटियों में भरी कुल 14,760 बल्क लीटर अवैध बीयर और परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे ट्रक को जब्त किया है। मामले में वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार 30 सितंबर 2026 को चौकी बाकानेर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि खलघाट की ओर से मनावर की तरफ एक ट्रक में भारी मात्रा में अवैध शराब ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने धनखेड़ी फाटा पर घेराबंदी कर ट्रक क्रमांक GJ 06 BT 4066 को रोका।

ट्रक की तलाशी में मिली अवैध बीयर

पुलिस द्वारा ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें माउंट एवरेस्ट कंपनी की ‘माउंट 6000’ बीयर की 1,230 पेटियां मिलीं। प्रत्येक पेटी में 24-24 कैन थे और प्रत्येक कैन की क्षमता 500 मिलीलीटर बताई गई है।

पुलिस ने अवैध बीयर और उसके परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे ब्राउन रंग के ट्रक को विधिवत जब्त कर लिया।

वाहन चालक गिरफ्तार

पुलिस कार्रवाई के दौरान वाहन चालक योगेश पिता श्रवण योगी, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम बिल्लोद, थाना बेटमा, जिला इंदौर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार योगेश की भूमिका वाहन चालक के रूप में सामने आई है।

वहीं ट्रक स्वामी राजेन्द्रसिंह पिता गणेशसिंह बैस, निवासी इंदौर के संबंध में भी विवेचना की जा रही है।

55 लाख रुपये से अधिक का मशरूका जब्त

पुलिस के अनुसार जब्त की गई अवैध बीयर की अनुमानित कीमत 40,44,240 रुपये है। इसके अलावा ट्रक की अनुमानित कीमत 15 लाख रुपये बताई गई है।

इस तरह पुलिस ने अवैध बीयर और ट्रक सहित कुल करीब 55,44,240 रुपये का मशरूका जब्त किया है।

शराब के स्रोत और गंतव्य की जांच जारी

गिरफ्तार आरोपी से अवैध शराब के स्रोत, उसके परिवहन और गंतव्य के संबंध में पूछताछ की जा रही है। साथ ही मामले में अन्य संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में भी पुलिस जांच कर रही है।

आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज

मामले में थाना मनावर में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) एवं 36 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस द्वारा अवैध शराब के स्रोत, परिवहन और गंतव्य के साथ अन्य संभावित संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

रिपोर्टिंग: आनंद अग्निहोत्री

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मनावर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 14,760 लीटर अवैध बीयर सहित ट्रक जब्त; आरोपी गिरफ्तार

मनावर (धार)। अवैध शराब के परिवहन और विक्रय पर रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मनावर थाना क्षेत्र की बाकानेर चौकी पुलिस ने अवैध बीयर की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने 1,230 पेटियों में भरी कुल 14,760 बल्क लीटर अवैध बीयर और परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे ट्रक को जब्त किया है। मामले में वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार 30 सितंबर 2026 को चौकी बाकानेर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि खलघाट की ओर से मनावर की तरफ एक ट्रक में भारी मात्रा में अवैध शराब ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने धनखेड़ी फाटा पर घेराबंदी कर ट्रक क्रमांक GJ 06 BT 4066 को रोका।

ट्रक की तलाशी में मिली अवैध बीयर

पुलिस द्वारा ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें माउंट एवरेस्ट कंपनी की ‘माउंट 6000’ बीयर की 1,230 पेटियां मिलीं। प्रत्येक पेटी में 24-24 कैन थे और प्रत्येक कैन की क्षमता 500 मिलीलीटर बताई गई है।

पुलिस ने अवैध बीयर और उसके परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे ब्राउन रंग के ट्रक को विधिवत जब्त कर लिया।

वाहन चालक गिरफ्तार

पुलिस कार्रवाई के दौरान वाहन चालक योगेश पिता श्रवण योगी, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम बिल्लोद, थाना बेटमा, जिला इंदौर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार योगेश की भूमिका वाहन चालक के रूप में सामने आई है।

वहीं ट्रक स्वामी राजेन्द्रसिंह पिता गणेशसिंह बैस, निवासी इंदौर के संबंध में भी विवेचना की जा रही है।

55 लाख रुपये से अधिक का मशरूका जब्त

पुलिस के अनुसार जब्त की गई अवैध बीयर की अनुमानित कीमत 40,44,240 रुपये है। इसके अलावा ट्रक की अनुमानित कीमत 15 लाख रुपये बताई गई है।

इस तरह पुलिस ने अवैध बीयर और ट्रक सहित कुल करीब 55,44,240 रुपये का मशरूका जब्त किया है।

शराब के स्रोत और गंतव्य की जांच जारी

गिरफ्तार आरोपी से अवैध शराब के स्रोत, उसके परिवहन और गंतव्य के संबंध में पूछताछ की जा रही है। साथ ही मामले में अन्य संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में भी पुलिस जांच कर रही है।

आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज

मामले में थाना मनावर में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) एवं 36 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस द्वारा अवैध शराब के स्रोत, परिवहन और गंतव्य के साथ अन्य संभावित संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

रिपोर्टिंग: आनंद अग्निहोत्री

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