12 सितंबर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत, प्रचार-प्रसार वाहनों को दिखाई हरी झंडी

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती ममता जैन ने जिला न्यायालय परिसर से प्रचार-प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

धार, 9 सितंबर 2026।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 12 सितंबर 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार एवं आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रचार-प्रसार वाहनों को दिखाई हरी झंडी

इसी क्रम में बुधवार को जिला न्यायालय परिसर, धार से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती ममता जैन ने प्रचार-प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रचार वाहनों के माध्यम से आमजन को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरणों का निराकरण कराने के लिए जागरूक किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का त्वरित निराकरण आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर कराया जा सकता है तथा नियमानुसार मिलने वाली छूट का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है।

धार सहित पांच तहसील न्यायालयों में होगा आयोजन

उल्लेखनीय है कि 12 सितंबर 2026 को जिला मुख्यालय धार सहित तहसील न्यायालय बदनावर, सरदारपुर, धरमपुरी, मनावर एवं कुक्षी में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

लोक अदालत में आपराधिक शमनीय मामले, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रकरण, विद्युत एवं जलकर बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवानिवृत्ति संबंधी सेवा मामले, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जाएगा।

प्री-लिटिगेशन मामलों का भी होगा निराकरण

इसके साथ ही प्री-लिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) प्रकरणों का भी निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। जलकर, संपत्तिकर एवं विद्युत संबंधी प्रकरणों में नियमानुसार छूट का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।

ये अधिकारी रहे उपस्थित

प्रचार वाहन के शुभारंभ अवसर पर विशेष न्यायाधीश श्रीमती मेरी मार्गरेट फ्रांसिस डेविड, जिला न्यायाधीश श्री राहुल वर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रदीप सोनी, न्यायाधीश श्री धर्म कुमार, श्रीमती बार्बी जुनेजा अग्रवाल, श्रीमती राखी सिकरवार, श्रीमती अनुष्का प्रजापति, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सिमोन सुलिया सहित बैंक, नगरपालिका धार एवं विद्युत विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती ममता जैन ने जिला न्यायालय परिसर से प्रचार-प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

धार, 9 सितंबर 2026।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 12 सितंबर 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार एवं आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रचार-प्रसार वाहनों को दिखाई हरी झंडी

इसी क्रम में बुधवार को जिला न्यायालय परिसर, धार से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती ममता जैन ने प्रचार-प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रचार वाहनों के माध्यम से आमजन को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरणों का निराकरण कराने के लिए जागरूक किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का त्वरित निराकरण आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर कराया जा सकता है तथा नियमानुसार मिलने वाली छूट का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है।

धार सहित पांच तहसील न्यायालयों में होगा आयोजन

उल्लेखनीय है कि 12 सितंबर 2026 को जिला मुख्यालय धार सहित तहसील न्यायालय बदनावर, सरदारपुर, धरमपुरी, मनावर एवं कुक्षी में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

लोक अदालत में आपराधिक शमनीय मामले, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रकरण, विद्युत एवं जलकर बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवानिवृत्ति संबंधी सेवा मामले, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जाएगा।

प्री-लिटिगेशन मामलों का भी होगा निराकरण

इसके साथ ही प्री-लिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) प्रकरणों का भी निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। जलकर, संपत्तिकर एवं विद्युत संबंधी प्रकरणों में नियमानुसार छूट का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।

ये अधिकारी रहे उपस्थित

प्रचार वाहन के शुभारंभ अवसर पर विशेष न्यायाधीश श्रीमती मेरी मार्गरेट फ्रांसिस डेविड, जिला न्यायाधीश श्री राहुल वर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रदीप सोनी, न्यायाधीश श्री धर्म कुमार, श्रीमती बार्बी जुनेजा अग्रवाल, श्रीमती राखी सिकरवार, श्रीमती अनुष्का प्रजापति, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सिमोन सुलिया सहित बैंक, नगरपालिका धार एवं विद्युत विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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