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त्योहारों के मद्देनजर धार खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई: दूध, मावा व मिठाई सहित 14 नमूने जाँच हेतु भोपाल भेजे

त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई: दूध, मावा और मिठाई सहित 14 नमूने जाँच हेतु भेजे, विभाग का सघन चेकिंग अभियान जारी

धार (मध्य प्रदेश): आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए जिले में आमजन को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है। कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना के निर्देशानुसार एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश के आदेश के पालन में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा धार जिले में सघन निरीक्षण एवं नमूना संग्रहण अभियान चलाया जा रहा है।

🥛 दूध संकलन केंद्रों से लेकर दुकानों तक ताबड़तोड़ कार्रवाई

अभिहित अधिकारी डॉ. अनिता सिंगारे के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रामगोपाल मऊटा एवं श्री सुभाष खेड़कर की टीम ने 27 अक्टूबर को धार नगर, पीथमपुर और सरदारपुर क्षेत्र में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों, डेयरी और रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया:

  • धार नगर: मांडव लिंक रोड स्थित ‘शिवम दूध संकलन केंद्र’ से मिक्स मिल्क के दो नमूने तथा इंदौर-अहमदाबाद हाईवे स्थित ‘अनिक मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड चिलिंग सेंटर’ से गाय के दूध के दो नमूने लिए गए।

  • पीथमपुर क्षेत्र: सागौर कुटी चौराहा स्थित ‘पद्म श्री स्वीट्स’ से खुले मावा एवं मिल्क केक तथा ‘श्री कृष्णा किराना स्टोर’ से पराग हल्दी पाउडर का नमूना लिया गया। वहीं तिरुपति नगर स्थित ‘श्री डेयरी’ से मावा, खुला घी एवं पनीर के सैंपल लिए गए।

  • सरदारपुर तहसील: राजोद स्थित ‘श्रीनाथ रेस्टोरेंट’ से खुली सेव व मिल्क केक, ‘मधुर रेस्टोरेंट’ से खुली बर्फी तथा लाबरिया स्थित ‘महाकाल रेस्टोरेंट’ से रिफाइंड सोयाबीन तेल का नमूना जाँच हेतु जब्त किया गया।

🧪 भोपाल लैब भेजे गए 14 नमूने, रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई

निरीक्षण दल द्वारा जिलेभर से कुल 14 नमूने एकत्रित किए गए हैं, जिनमें:

  • दूध: 04 नमूने

  • मावा: 02 नमूने

  • मिठाई: 03 नमूने (मिल्क केक व बर्फी)

  • घी, पनीर, तेल, नमकीन (सेव) व हल्दी: 01-01 नमूना

खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, सभी 14 नमूनों को सील कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया है। लैब से जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के कड़े प्रावधानों के तहत संबंधितों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान शुद्ध सामग्री की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

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