धार में श्री कालिका माता शारदेय नवरात्रि मेले पर यातायात एडवाइजरी जारी: 19 नवंबर तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित, डायवर्जन लागू
नवरात्रि मेले एवं दुर्गा उत्सव के दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावी; 19 नवंबर तक मध्यम एवं भारी वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित
धार (मध्य प्रदेश): श्री कालिका माता शारदेय नवरात्रि मेले का आयोजन कालिका देवी मंदिर प्रांगण, धार में किया जा रहा है। इस अवधि में नगर के विभिन्न स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना के साथ पूजा-अर्चना, सांस्कृतिक कार्यक्रम और गरबा जैसे विभिन्न धार्मिक आयोजन संपन्न होंगे। कालिका माता मंदिर व अन्य धार्मिक स्थलों पर दर्शनार्थियों, महिलाओं, बच्चों तथा श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही को देखते हुए यातायात पुलिस, धार द्वारा आम नागरिकों की सुविधा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात के सुचारु संचालन के लिए विशेष यातायात एडवाइजरी जारी की गई है। यह यातायात व्यवस्था आगामी 19 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।
🚧 मध्यम एवं भारी वाहनों का रहेगा डायवर्जन
यातायात एडवाइजरी के अनुसार, मध्यम एवं भारी वाहनों को राजनंदिनी तिराहा, मतलबपुरा तिराहा, घोड़ा चौपाटी एवं श्याम ढाबा से निर्धारित मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा।
इस अवधि में सभी प्रकार के मध्यम एवं भारी वाहनों का शहर के भीतर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
वाहन चालकों को यातायात सुचारu रखने के लिए केवल निर्धारित डायवर्जन मार्गों का उपयोग करना होगा।
🛵 देवीजी मंदिर एवं मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर रोक
कालिका माता मंदिर एवं मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दोपहिया वाहनों की पार्किंग आम के पेड़ एवं पाटीदार स्कूल के पास निर्धारित की गई है।
मतलबपुरा से नित्यानंद आश्रम, देवीजी मंदिर प्रांगण एवं पाटीदार स्कूल तक दोपहिया और चारपहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
केवल आवश्यक सेवाओं एवं आपातकालीन वाहनों को ही परिस्थितियों के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें और वहां से पैदल मंदिर एवं मेला परिसर तक पहुंचें।
🚦 हटवाड़ा एवं छत्री तिराहा क्षेत्र में विशेष व्यवस्था
हटवाड़ा एवं छत्री तिराहा क्षेत्र में मुख्य मार्गों और अन्य मार्गों के मिलने के कारण यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। भीड़ के अनुसार वाहनों को नियंत्रित कर निकाला जाएगा।
दुकानदारों और वाहन चालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे सड़क पर सामान रखकर, ठेले लगाकर या अनधिकृत रूप से वाहन खड़े कर रास्ता बाधित न करें।
भीड़ बढ़ने पर यातायात पुलिस स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वाहनों का डायवर्जन करेगी। चालकों को पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स और संकेतक बोर्डों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
🛡️ नागरिकों और श्रद्धालुओं से पुलिस की अपील
यातायात पुलिस ने अपील की है कि श्रद्धालु यथासंभव पैदल, सार्वजनिक परिवहन या निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें।
सड़क पर वाहन खड़ा कर पूजा सामग्री खरीदने या दर्शनार्थियों को उतारने-बैठने से बचने के निर्देश दिए गए हैं।
दोपहिया चालक हेलमेट तथा चारपहिया चालक सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करें और निर्धारित गति सीमा का पालन करें।
एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन और अन्य आपातकालीन सेवाओं को प्राथमिकता से रास्ता दें। किसी भी असुविधा की स्थिति में मौके पर तैनात यातायात पुलिसकर्मियों से सहायता प्राप्त की जा सकती है।




































































































