धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: धार में मत्स्य पालकों से आवेदन आमंत्रित, 26 अक्टूबर तक करें आवेदन

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: मत्स्य पालकों से आवेदन आमंत्रित; प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 26 अक्टूबर तक करें आवेदन

धार (मध्य प्रदेश): भारत सरकार के ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ के अंतर्गत जिले के पात्र जनजातीय मत्स्य पालकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से मत्स्य पालन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) की चयनित गतिविधियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र हितग्राही निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

📅 26 अक्टूबर 2026 है आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि

सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला धार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत पात्र जनजातीय वर्ग के मत्स्य पालकों को नियमानुसार चयनित गतिविधियों का लाभ दिया जाएगा।

  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।

  • इच्छुक एवं पात्र हितग्राही आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालयीन समय में कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला धार में निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।

  • विभाग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

मत्स्य पालन विभाग ने जिले के समस्त पात्र जनजातीय मत्स्य पालकों से अपील की है कि वे समय-सीमा का ध्यान रखते हुए योजना का लाभ उठाएं।

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धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: मत्स्य पालकों से आवेदन आमंत्रित; प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 26 अक्टूबर तक करें आवेदन

धार (मध्य प्रदेश): भारत सरकार के ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ के अंतर्गत जिले के पात्र जनजातीय मत्स्य पालकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से मत्स्य पालन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) की चयनित गतिविधियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र हितग्राही निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

📅 26 अक्टूबर 2026 है आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि

सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला धार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत पात्र जनजातीय वर्ग के मत्स्य पालकों को नियमानुसार चयनित गतिविधियों का लाभ दिया जाएगा।

  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।

  • इच्छुक एवं पात्र हितग्राही आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालयीन समय में कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला धार में निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।

  • विभाग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

मत्स्य पालन विभाग ने जिले के समस्त पात्र जनजातीय मत्स्य पालकों से अपील की है कि वे समय-सीमा का ध्यान रखते हुए योजना का लाभ उठाएं।

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