छात्रावास, आश्रम एवं आवासीय विद्यालयों में अधीक्षक पद के लिए A-HRMS पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित; जानिए नियम और पात्रता
धार (मध्य प्रदेश): आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल के निर्देशानुसार धार जिले में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित समस्त छात्रावासों, आश्रमों और आवासीय विद्यालयों में लंबे समय से पदस्थ अधीक्षकों के स्थानांतरण एवं बदलाव की प्रक्रिया समय-सीमा में शुरू कर दी गई है।
सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग धार ने बताया कि रिक्त होने वाली संस्थाओं में अधीक्षक का दायित्व सौंपने के लिए A-HRMS पोर्टल के माध्यम से पात्र एवं इच्छुक कर्मचारियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।
🏫 चयन प्रक्रिया और प्राथमिकता
निर्देशानुसार अधीक्षक पद का दायित्व सौंपने के लिए निम्नलिखित प्राथमिकता तय की गई है:
मुख्यालय की शाला को पहली प्राथमिकता: संबंधित संस्था (मुख्यालय) की शाला में कार्यरत पात्र शिक्षकों से पहले आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।
निकटतम शाला के शिक्षक: यदि मुख्यालय की शाला से कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो निकटतम (आसपास की) शालाओं में कार्यरत पात्र शिक्षकों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा।
📋 किस छात्रावास के लिए कौन से शिक्षक होंगे पात्र?
ए-एचआरएमएस (A-HRMS) पोर्टल पर पदवार एवं संस्थावार पात्रता निर्धारित की गई है:
| छात्रावास/संस्था का प्रकार | पात्र शिक्षक स्तर |
| जूनियर छात्रावास | प्राथमिक शिक्षक (Primary Teacher) |
| आश्रम शाला एवं सीनियर छात्रावास | माध्यमिक शिक्षक (Middle Teacher) |
| महाविद्यालयीन (कॉलेज) छात्रावास | उच्च माध्यमिक शिक्षक (High School Teacher) |
⚠️ महत्वपूर्ण नियम और शर्तें
महिला संस्थाओं में केवल महिला शिक्षक: कन्या छात्रावास, कन्या आश्रम एवं बालिका आवासीय विद्यालयों में केवल महिला शिक्षकों के आवेदन ही मान्य किए जाएंगे।
7 वर्ष से पदस्थ अधीक्षकों के लिए नियम: जो शिक्षक पिछले 7 वर्षों से अधिक समय से अधीक्षक पद पर कार्यरत हैं और इस स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल हैं, उनके दोबारा किसी अन्य छात्रावास के अधीक्षक पद के लिए किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे।
सत्यापन की जिम्मेदारी: आवेदन में सही और सत्य जानकारी भरने का पूरा दायित्व संबंधित आवेदक का होगा। प्रस्तुत जानकारी व दस्तावेजों के सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) की रहेगी।
⏰ समय-सीमा में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
विभाग द्वारा संबंधित विकासखंड, संकुल, हाईस्कूल और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अधीक्षकों एवं प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि वे अधीनस्थ स्टाफ को इस प्रक्रिया की व्यापक जानकारी दें, ताकि सभी पात्र एवं इच्छुक शिक्षक समय-सीमा के भीतर अपना आवेदन A-HRMS पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकें।




































































































